मेरठ सांप कांड में रविता और अमरदीप को फांसी की सजा, पति की हत्या छिपाने के लिए शव पर छोड़ा था सांप

मेरठ: उत्तर प्रदेश के चर्चित मेरठ सांप कांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों पर रविता के पति अमित कश्यप की हत्या करने और वारदात को सांप के काटने से हुई मौत दिखाने की साजिश रचने का आरोप था। मामले में दोनों को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका था। आरोप है कि हत्या के बाद सबूतों को भटकाने के इरादे से अमित के शव पर सांप छोड़ दिया गया था। इस मामले ने देशभर में सुर्खियां बटोरी थीं।

सरकारी वकील ने की थी फांसी की मांग, पीड़ित परिवार भी पहुंचा अदालत

सजा सुनाए जाने से पहले अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। सरकारी वकील ने रविता और अमरदीप के अपराध को गंभीर बताते हुए दोनों के लिए फांसी की सजा की मांग की। वहीं, दोनों दोषियों ने अदालत में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अमित कश्यप की मां मुनेश देवी भी अदालत पहुंचीं और उन्होंने दोनों दोषियों को फांसी देने की मांग की। इसके बाद अदालत ने दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई।

12 अप्रैल 2025 की रात हुई थी अमित कश्यप की हत्या

यह मामला मेरठ जिले के बहसूमा क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव का है। जानकारी के मुताबिक, 12 अप्रैल 2025 की रात अमित कश्यप की घर के अंदर हत्या कर दी गई थी। आरोप था कि उनकी पत्नी रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद हत्या को सांप के काटने से हुई मौत दिखाने के लिए अमित के शव पर सांप छोड़ दिया गया, ताकि पुलिस और अन्य लोगों को मौत की वजह सर्पदंश लगे।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला हत्या का राज

मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अहम साबित हुई। रिपोर्ट में अमित की मौत गला दबाने से होने की बात सामने आई, जिसके बाद पुलिस को हत्या का संदेह हुआ। इसके बाद रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर दोनों के खिलाफ मामला आगे बढ़ा और अदालत में सुनवाई हुई।

फोन पर 50 से ज्यादा बार हुई बातचीत, अदालत ने माना दोषी

मामले की सुनवाई एडीजे-12 की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रविता और अमरदीप के बीच फोन पर लगातार बातचीत होती थी। हत्या वाली रात भी दोनों के बीच 50 से अधिक बार बातचीत होने की बात सामने आई। इसके अलावा, अमरदीप को वारदात वाली रात घर से बाहर जाते हुए देखे जाने की जानकारी भी मामले में सामने आई। अदालत ने 7 अक्टूबर को दोनों को दोषी करार दिया था। अब अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई है।

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